पुलिस पर पथराव का मामला: सबूतों के अभाव में सभी 10 आरोपी बरी

Thursday, Aug 10, 2017 - 08:56 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): कालोनी नम्बर-4 में पुलिस पर किए गए पथराव के मामले में जिला अदालत 3 महिलाओं सहित 10 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इनमें संदीप, अजय, परवेश, राम राज, अजीत, मुन्ना लाल, शिंटू, महेंदरू देवी, रेखा व माया शामिल हैं।

बचाव पक्ष के वकील सतेंद्र सिंह ढिल्लों के मुताबिक अदालत में पुलिस ने जो मैडीकल के कागजात पेश किए थे, वह दरअसल प्रदर्शन से जुड़ी घटना के दूसरे चालान की घटना के थे। ऐसे पुलिस के जिस कांस्टेबल कैमरामैन से कैमरा लूट के आरोप लगे थे, उसकी कोई बरामदगी नहीं की जा सकी।

 बचाव पक्ष वकील के मुताबिक एक आरोपी संदीप को अवैध रूप से कस्टडी में रख कर पीटा था। बचाव पक्ष वकील की मानें यह कानून व्यवस्था से जुड़ा केस था, जिसे डकैती में बदल दिया था। तब कॉलोनीवासी तत्कालीन एस.एच.ओ. को सस्पैंड करने की मांग कर रहे थे। अद्यौगिक थाना पुलिस ने 11 अप्रैल 2015 को डकैती, हत्या के प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

हालांकि अदालत में हत्या के प्रयास की धारा हटा ली गई थी। पुलिस द्वारा दर्ज किए मामले के तहत कालोनी में मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या की घटना के बाद गुस्साई भीड़ बेकाबू हो रही थी।

 तत्कालिन एस.पी. सिटी परमिंदर सिंह कलोनी में तनाव की स्थित को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ कालोनी में स्थिति को सांभालने पहुंचे। हालांकि इसी दौरान कालोनी में भड़की हुई काबू करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप के मुताबिक इस दौरान भड़की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस वारदात में एस.पी. सिटी सहित कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे।

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