युवको पर गोली चलाने का मामला: दोषी को 5 साल कैद, 3 हजार जुर्माना भी लगाया

Friday, Dec 08, 2017 - 11:51 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): कार साइड करने को लेकर हुई मामूली बहस के बाद युवकों पर गोली चलाने के मामले में जिला अदालत ने मानसा के रहने वाले गगनदीप को 5 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी जगदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वर्ष 2015 में सैक्टर-3 थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 307, 506, 212 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

मामले के तहत 26 अगस्त 2015 को राहुल ने बताया था कि, वह दोस्त शांतनु और प्रवीण के साथ कार से सैक्टर-10 स्थित लेजर वैली आया था। इस दौरान कार पार्क करते समय उनकी कार एक दंपति की कार के पीछे थी। यह देख अपने आगे की कार के चालक ने उन्हें फौरन कार हटाने को कहा। उन्हें कार हटाने में कुछ देरी हुई तो कार चालक ने कार से बाहर आकर उनसे गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। उस कार में एक महिला और छोटा बच्चा था।

 इस पर राहुल व अन्य ने उसे शांत होने को कहा और कार हटाने की बात कही। इसके बावजूद वह व्यक्ति लगातार उनसे बदसलूकी करता रहा। इस पर प्रवीण ने उसे धक्का दे दिया। इसके बाद कार चालक ने कार से .32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और उन पर फायर कर दिया।

 पहला फायर मिस हो गया, जबकि दूसरा फायर प्रवीण की पीठ पर लगा। गोली मारने के बाद कार चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया। इस पर उन युवकों ने कार गोली चलाने वाले की कार का नंबर नोट कर लिया था। मौके पर पहुंची पी.सी.आर. ने जख्मी को पी.जी.आई. में भर्ती कराया।

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