पुलिस कर्मियों से मारपीट मामला: आरोपी भाइयो की जमानता याचिका खारिज

Monday, Dec 11, 2017 - 09:45 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोपी भाईयों साहिल और सौमिल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आई.टी. थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से मारपीट, अपहरण और धमकी देने का केस दर्ज किया था।

 इसके अलावा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर साहिल के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। आरोपियों ने दोनों केस में जमानत याचिका दायर की थी। पुलिस ने दोनों भाइयों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दाखिल किए जवाब के साथ घटना की वीडियो भी बतौर सबूत पेश की है।

 पुलिस का कहना था कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों आरोपी बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों से मारपीट कर रहे हैं। जवाब में पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया तो वह दोनों केस की जांच प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही पीड़िता की शिकायत पर साहिल के खिलाफ दर्ज केस में भी उससे डरा धमकाकर केस पर असर डाल सकते हैं।

 वहीं बचाव पक्ष ने इस पर दलील दी कि दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और शादी करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से साहिल का परिवार तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में पीड़िता पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल और सौमिल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

बचाव पक्ष की ओर से उनके वकील कमल ग्रोवर का कहना था कि, पुलिस ने दोनों को केस में झूठा फंसाया है। दरअसल मामला पुलिसकर्मियों से मारपीट का नहीं भ्रष्टाचार का है। पुलिस ने इसे मारपीट और युवती के शोषण का बना दिया। हैड कांस्टेबल शुभकरण साहिल से पटियाला निवासी युवती की शिकायत पर केस दर्ज न करने की एवज में दोनों भाइयों से एक लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था, जिसका साहिल ने वीडियो बना लिया था। इसका पता चलने पर उसने अन्य पुलिसकर्मियों को फोन कर सिविल ड्रैस में बुलवाकर उनसे फोन छीनने का प्रयास किया।

 फोन और पुलिसकर्मी के रिश्वत मांगने का सबूत उसमें होने के कारण वह फोन बचा रहे थे। इसी को लेकर सिविल ड्रैस में मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी हाथापाई हो गई। इसके बाद सिविल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे मारपीट की, लेकिन उसका वीडियो पुलिस ने नहीं पेश किया, केवल वहीं पार्ट दिखाया गया जिसमें आरोपी बचाव करते हुए दिख रहे हैं।

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