ग्राहक से कैरीबैग के लिए चार्ज करना पड़ा महंगा, बिग बाजार और वी मार्ट पर लगा हर्जाना

Saturday, Sep 28, 2019 - 11:38 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : कैरीबैग के लिए चार्ज करना बिग बाजार और वी मार्ट को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने दोनों को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए राशि वापस करने के दिए निर्देश दिए हैं। फोरम ने बिग बाजार वाले केस में कैरीबैग के लिए चार्ज की 56 रुपए की राशि रिफंड करने और मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 100 रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1100 रुपए मुकदमा खर्च के रूप में भी देने होंगे। 

सैक्रेटरी, माननीय स्टेट कमीशन यू.टी. चंडीगढ़ के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाऊंट में पांच हजार रुपए भी जमा करवाने के लिए कहा है। आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी।  आदेश की कॉपी जरूरी कार्रवाई के लिए सैक्रेटरी, (एस.सी.डी.आर.सी.) यू.टी. चंडीगढ़ को भी भेज दी है। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।

तीन कैरीबैग के लिए मांगे 56 रुपए :
सैक्टर-22 ए चंडीगढ़ निवासी अक्षय राणा ने फोरम में बिग बाजार, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ उक्त स्टोर से कुछ ग्रोसरी आइटम्स खरीदी। कैशियर ने उन्हें बताया कि इन सभी चीजों को कैरी करने के लिए उन्हें तीन कैरीबैग के लिए 56 रुपए देने होंगे। 

जब शिकायतकर्ता ने कहा कि डिस्पले में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कैरीबैग के लिए वह अतिरिक्त चार्ज करेंगे। तब उन्हें जवाब मिला कि उनके पास ऑप्शन है कि इन चीजों को वह यहीं छोड़ सकते हैं या बिना कैरीबैग लिए इन्हें ले जा  सकते हैं। इसके चलते केरीबैग खरीदने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके चलते ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती।

दूसरे पक्ष ने कहा, सेवा में कोई कोताही नहीं बरती :
खुड्डा लाहौरा चंडीगढ़ निवासी सन्नी धीमान ने फोरम में वी मार्ट रिटेल लि., मनीमाजरा चंडीगढ़ और वी मार्ट रिटेल लि. न्यू दिल्ली के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उक्त स्टोर से कुछ चीजें खरीदी और यहां कैरीबैग के लिए उनसे 7 रुपए चार्ज किए गए। 

इसके चलते ही फोरम ने राशि रिफंड करने के अलावा 100 रुपए मुआवजा और 1100 रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच हजार रुपए सैके्रटरी, माननीय स्टेट कमीशन यू.टी. चंडीगढ़ के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाऊंट में भी जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। 

Priyanka rana

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