कैरीबैग के लिए चार्ज करना पड़ा महंगा, अब देने होंगे 11 हजार 500

punjabkesari.in Sunday, Sep 22, 2019 - 10:47 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित बिग बाजार को कैरीबैग के लिए चार्ज करना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को क्लॉथ कैरीबैग के लिए चार्ज की गई 18 रुपए की राशि रिफंड करें। 

मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए एक हजार रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सैक्रेटरी, माननीय राज्य आयोग यू.टी. चंडीगढ़ के कंज्यूमर लीगल ऐड अकाऊंट में 10 हजार रुपए जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए। 

यह है मामला :
सैक्टर-34 चंडीगढ़ निवासी भारत डावर ने फोरम में बिग बाजार, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि उन्होंने उक्त स्टोर से कुछ चीजें सिलैक्ट की और पेमैंट के लिए वह इसे बिलिंग काऊंटर पर ले गए। 

कैशियर ने उन्हें बताया कि ये चीजें कैरी करने के लिए उनसे क्लॉथ कैरीबैग के लिए अलग से 18 रुपए चार्ज किए जाएंगे। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि स्टोर पर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि कैरीबैग के लिए शिकायतकत्र्ता से अलग से चार्ज किया जाएगा। यही कारण है कि शिकायतकर्ता ने स्टोर पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। 

कंज्यूमर को मजबूर करना सेवा में कोताही है :
शिकायत का नोटिस पक्ष जानने के लिए स्टोर को भेजा गया। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि अपना जवाब दायर करने के लिए दूसरे पक्ष से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके चलते केस को एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया गया। 

फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि कंपनी के देश भर में कई स्टोर होंगे, जिससे वह काफी पैसे भी कमाते होंगे। इस तरह भोले-भाले लोगों को कैरीबैग के लिए अलग से अदा करने पर मजबूर करना सेवा में कोताही है, क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए अपने हाथों में नई चीजें लेकर जाना काफी अजीब लगेगा। 


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Priyanka rana

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