सरकारी जमीन पर कब्जा, विभाग के अधिकारियों को नहीं पता किसने मंजूरी दी

Tuesday, Jul 09, 2019 - 02:59 PM (IST)

पंचकूला (आशीष): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट ऑफिस के सामने बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि सैक्टर-6 स्थित बूथ के साथ लगते रास्ते पर कब्जा करके कैसे बना लिया गया जबकि बूथ के दूसरी और बूथ के साथ लगती जमीन से लोगों के लिए रास्ता बनाया है। अब एस्टेट ऑफिस बताने में असमर्थ नजर आ रहा है कि बूथ की लंबाई कॉर्नर से बढ़ाने की परमिशन आखिर किसने दी। अगर परमिशन दी है तो किन नियमों के अनुसार दी गई है।   

 

बूथ के कॉर्नर साइट पर नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन 
सैक्टर-6 में दिसम्बर 2019 में 4 में से दो बूथ पर तय बोली से अधिक ऑक्शन हुई। बूथ नंबर 43 नंबर 21031000 और कार्नर बूथ 44 नंबर के लिए 22228600 ऑक्शन फाइनल हुई। 

 

इसके बाद अलॉटी ने एच.एस.वी.पी. में नक्शा अप्रूवल करवाने के लिए आवदेन किया तो उन्हें पता चला कि बूथ के कॉर्नर साइट पर वे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। विभाग की ओर से वे लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है। 

 

विभाग ने बताया कि नक्शे के अनुसार लोगों के आने-जाने के लिए रास्ता है। इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। विभाग अब जांच में जुटा है कि आखिर किसकी अनुमतिसे बूथ मालिक ने कब्जा किया है। विभाग ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले बूथ मालिक को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है।  
 

pooja verma

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