सी.बी.आई. के डी.एस.पी. खत्री पर केस चलाने के निर्देश

punjabkesari.in Sunday, Oct 21, 2018 - 09:45 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) अक्षदीप महाजन की शिकायत पर अदालत में सी.बी.आई. के डी.एस.पी. राजेश खत्री के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने के निर्देश हुए हैं। अदालत ने डी.एस.पी. को 27 नवंबर को पेश होने के लिए समन किए हैं। तीन साल पहले चंडीगढ़ पुलिस से सी.बी.आई. को एक केस ट्रांसफर हुआ था। 

उस केस में सी.बी.आई. की एंटी करप्शन ब्रांच के डी.एस.पी. राजेश खत्री इंक्वायरी ऑफिसर थे। सी.जे.एम. कोर्ट ने उस केस की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कई बार डी.एस.पी. खत्री को नोटिस दिए थे लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट की अवहेलना करने पर सी.जे.एम. की शिकायत पर डी.एस.पी. खत्री के खिलाफ क्रिमिनल केस के आदेश हुए।

दो पार्टियों में था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट
2015 में चंडीगढ़ पुलिस से सी.बी.आई. को एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा केस ट्रांसफर हुआ था। उसी केस में कार्रवाई न करने पर चंडीगढ़ पुलिस के डी.एस.पी. रहे आर.सी. मीणा, सब-इंस्पैक्टर सुरिंदर और दो बिजनेसमैन 40 लाख रुपए की रिश्वत के केस में फंसे थे। सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 2015 में चंडीगढ़ पुलिस ने सैक्टर-9 की दीपा दुग्गल और जी.एस. चावला व उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ क्रास केस दर्ज किए थे। सैक्टर-17 थाना पुलिस ने दीपा दुग्गल की शिकायत पर जी.एस. चावला व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

दीपा दुग्गल ने उन पर सैक्टर-9 की एक प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए फर्जी कागज तैयार करने के आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ओर, सैक्टर-3 थाना पुलिस ने जी.एस. चावला की शिकायत पर दीपा दुग्गल के खिलाफ केस दर्ज किया था। चावला की शिकायत थी कि दीपा दुग्गल ने अपनी सैक्टर-9 की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए फैक्ट्स छुपाए थे। इन दोनों केस की जांच बाद में सी.बी.आई. को मिल गई थी।


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bhavita joshi

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