ऑनलाइन ही अप्रूव होंगे बिल्डिंग प्लान

punjabkesari.in Friday, Aug 11, 2017 - 11:30 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : अब बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ेगा। यू.टी. प्रशासन की ओर से नोटिफाई किए गए चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स-2017 में ऑनलाइन सिस्टम पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। नए रूल्स के तहत बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल के लिए लोगों को न तो नक्शा मैनुअली बनाना पड़ेगा न ही ये प्रशासन द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। 

 

प्रशासन जल्द ही यह पूरा प्रोसैस ऑनलाइन तैयार करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से इस्टेट ऑफिस को कहा है कि जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर तैयार करवाए। इसके साथ ही कंप्यूटर सहित अन्य जरूरी उपकरणों को अपग्रेड करके इस सिस्टम के लिए तैयार करवाए जाएं। हालांकि प्रशासन पिछले एक साल से इस प्रोसैस में जुटा हुआ है लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। 

 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिल्डिंग प्लान को लेकर मैनुअली कोई काम नहीं होगा और सारा काम ऑनलाइन ही किया जाएगा। इन रूल्स में कमर्शियल बिल्डिंग्स के बिल्डिंग प्लान को सर्टीफाइड करने की जिम्मेदारी भी रजिस्टर्ड आर्किटैक्ट्स को दी गई है। बिल्डिंग प्लान आर्किटैक्ट सर्टीफाइड करेंगे जिसकी कॉपी इस्टेट ऑफिस जाएगी।

 

बेसमैंट में रिहायश के लिए इनकार :
नए बिल्डिंग रूल्स में सभी कैटेगरी के लिए एक नियम बना दिया गया है। अब बेसमैंट को रिहायश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यहां केवल स्टोर और पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल हो सकती हैं। प्रशासन की ओर से यह फैसला किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए लिया गया है। इसके अतिरिक्त मरला से एक कनाल या इससे ज्यादा के प्लॉट के लिए 6 गाडिय़ां खड़ी करने के लिए पार्किंग बनानी जरूरी है। इस तरह प्रत्येक फ्लोर 2 गाडिय़ों की रेशो आएगी। रूल्स में बताया गया है कि 8 मरले तक के घरों के पिछले कोर्टयार्ड में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कनाल कैटेगरी में बिल्डिंग की हाइट प्लिंथ लेवल से नापी जाएगी।

 

एजूकेशनल साइट्स का एफ.ए.आर. बढ़ाया :
प्रशासन ने एजूकेशनल साइट्स को भी थोड़ी राहत दी है। फ्लोर एरिया रेश्यो को प्रशासन ने 0.5 से बढ़ाकर 0.75 कर दिया है। जिसका फायदा एजूकेशनल साइट्स जैसे हॉस्टल और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फैसेलिटी की कंस्ट्रक्शन पर मिलेगा। एडीशनल ग्राऊंड कवरेज 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि इसके लिए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त फीस वसूली जाएगी। एस.सी.एफ. के दूसरे फ्लोर में रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। इनके अलावा फेस-2 के सैक्टरों में बिल्डिंग्स की हाईट कनाल कैटेगरी के हाऊसेस में 33 से बढ़ाकर 35 फीट की गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News