2 हजार रिश्वत लेने वाले क्लर्क को 3 साल कैद, 30 हजार जुर्माना

Thursday, Jan 16, 2020 - 10:27 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : रिश्वत मामले में फायर डिपार्टमैंट में क्लर्क रहे सुधीर सिंह को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोषी पर 30 हजार जुर्माना भी लगाया है। 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होने के चलते अदालत ने उसे जमानत दे दी है। सुधीर की बहन ने बेल बांड के रूप में 50 हजार रुपए की एफ.डी. रखी है। 

सी.बी.आई. ने वर्ष 2013 में सुधीर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। सुधीर फायर डिपार्टमैंट में बतौर क्लर्क था। वहां के सभी कर्मचारियों के बिल पास होने के लिए उसी के पास आते थे। वह बिलों को जांच कर पास किया करता था। डिपार्टमैंट में तैनात कुलविंद्र सिंह ने अपनी माता के मैडीकल बिल पास करवाने के लिए दिए हुए थे जोकि सुधीर ने जांचने थे। लेकिन सुधीर उसके कई दिनों तक चक्कर लगवाता रहा। 

सुधीर ने उससे 3 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों के बीच 2 हजार रुपए देने की डील हुई। कुलविंद्र ने इसकी शिकायत सी.बी.आई. को कर दी। इस दौरान वह सुधीर की सारी बातें फोन पर रिकार्ड करता रहा। सुधीर ने उसे डिपार्टमैंट के कार्यालय में रिश्वत के पैसे देन के लिए बुलाया। इस दौरान सी.बी.आई. ने ट्रेप लगाकर उसे 2 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। 

Priyanka rana

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