रिश्वत मामले में 2 दोषियों को 4 साल की कैद, 50-50 हजार का जुर्माना

Saturday, Oct 12, 2019 - 09:25 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने तेजबीर सिंह और खुशहाल सिंह को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

सी.बी.आई. ने वर्ष 2012 में मुक्तसर के रहने वाले राजिंद्र सिंह की शिकायत पर चंडीगढ़ में ट्रैप लगाकर मुक्तसर एस.डी.एम. ऑफिस में तैनात क्लर्क खुशहाल सिंह और चंडीगढ़ स्थित पंजाब के होम डिपार्टमैंट ब्रांच-2 में तैनात सुपरिटैंंडैंट तेजबीर सिंह को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। 

शिकायत में बताया गया था कि उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, जिससे उनके पास काफी कैश होता है। अपनी सुरक्षा के लिए उसे चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में हथियार कैरी करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में उसने एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिपार्टमैंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस पंजाब गवर्नमैंट को भेजी गई थी। 

शिकायतकर्ता के भाई ने भी उनकी तरह ही अनुमति लेने के लिए पत्र दिया था। इस दौरान शिकायतकर्ता की मुलाकात खुशहाल से हुई थी। इसके बाद खुशहाल ने उसे होम डिपार्टमेंट में तैनात सुपरिटैंडैंट तेजबीर से मुलाकात करवाई थी। इस दौरान कहा गया कि इस काम के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।

Priyanka rana

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