सुनिश्चित करें, स्ट्रीट वैंडर या हॉकर कॉरिडोर में न बैठे : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Jul 26, 2019 - 11:03 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश हांडा): सैक्टर-22 निवासी योगेश और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि मार्कीट के कॉरिडोर में कोई भी वैंडर या हॉकर नहीं बैठेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल करने को कहा है कि आदेशों पर क्या अमल हुआ। 

निष्पक्ष काम नहीं करता इन्फोर्समैंट विंग 
याचिका में मांग की गई कि शहर में प्रभावी व निष्पक्ष तरीके से इन्फोर्समैंट विंग काम नहीं करता जिसके चलते वैंडर मार्कीट के कॉरिडोर तक पहुंच गए हैं जिसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई कि प्रशासन इन्फोर्समैंट विभाग को उचित स्टाफ उपलब्ध करवाए, जो नियमों के अनुसार काम करें। पुलिस की तरह इन्फोर्समैंट स्टाफ का भी तय स्थान पर बीट बॉक्स हो। वर्तमान में इन्फोर्समैंट विभाग अधिकतर कार्रवाई नियमों अनुसार न कर भ्रष्ट तरीके से कर रहा है।

ऐसे में हर मार्कीट में इन्फोर्समैंट स्टाफ का बीट बॉक्स और शिकायत रजिस्ट्रर होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। यह भी  मांग की कि इन्फोर्समैंट स्टाफ के लिए उचित ड्रैस और नाम का बैज अनिवार्य होना चाहिए। याचिकाकत्र्ता ने आरोप लगाया कि शहर में जगह-जगह पर स्टाफ की मिलीभगत से रास्ते और कॉरिडोर में वैंडर या हाकर कब्जा करके बैठे हैं लेकिन अधिकारी मौन हैं। इन्फोर्समैंट स्टाफ के सही कार्रवाई न करने के कारण दिन-प्रति-दिन अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं।


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bhavita joshi

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