बतरा सिनेमा के मालिक बाप-बेटे ने कोर्ट में किया सरैंडर

punjabkesari.in Wednesday, May 04, 2016 - 02:25 AM (IST)

 चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): सैक्टर-17 के एक एस.सी.ओ. में ताले तोड़कर ट्रैसपासिंग करने, धमकाने समेत अन्य आपराधिक धाराओं में दर्ज आपराधिक केस में आरोपी सैक्टर-37 स्थित बतरा सिनेमा के मालिक नरेश बतरा व उनके बेटे नीरज बतरा ने मंगलवार को सी.जे.एम. कोर्ट में सरैंडर किया। जिसके बाद दोनों को कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के बेल बांड पर जमानत दे दी। इससे पहले 29 अप्रैल को सैक्टर-17 थाना पुलिस ने सैक्टर-18ए निवासी नरेश 

बतरा, नीरज बतरा समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में चालान पेश किया था। बीते वर्ष 9 नवम्बर को आपराधिक धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 

मामले में शिकायतकर्त्ता सैक्टर-17डी के एस.सी.ओ. नंबर 101-103 के निवासी विक्रम बतरा थे। जिन्होंने सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन को संबंधित शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। पुलिस ने मौके से टूटा सामान बरामद कर, गवाहों के बयान दर्ज कर इनके खिलाफ चालान तैयार किया। जिसमें ट्रैसपासिंग, धमकाने, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व चोरी की धाराएं लगाई गई थीं। पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई जो नरेश बतरा के कर्मी बताए गए हैं और बतरा सिनेमा सैक्टर-37 में अस्थायी रूप से रह रहे थे। इनमें आगरा के इरशाद अली, मखबुल, शकील, मुदस्सर और प्यारे शामिल हैं। 

लोक अदालत में हुए थे समझौते

बतरा परिवार के कई प्रकार के केस जिला अदालत में चल रहे थे। सैक्टर-17 के इस एस.सी.ओ. को छोड़ बाकी प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकतर मामलों का लोक अदालत में आपसी सहमति से समझौता हो चुका था।


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