यू.टी. प्रशासन ने लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
punjabkesari.in Tuesday, Dec 07, 2021 - 12:24 PM (IST)

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): यू.टी. प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है। इसके चलते विभाग ने काफी लोगों के इसे लेकर चालान भी किए, लेकिन अभी तक करीब 800 लोगों ने चालान की राशि जमा नहीं करवाई है। यही कारण है कि विभाग ने ऐसे लोगों को 15 दिसंबरतक का समय दिया है।
लोगों ने तय समय तक राशि जमा नहीं करवाई तो विभाग लोगों के खिलाफ कारवाई करना शुरू कर देगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम- 1986 की धारा 15 के तहत, जो कोई भी इन आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे अधिकतम पांच साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। खास मामलों में दोनों एक साथ भी लगाए जा सकतेहैं। यूनिट को सील भी किया जा सकता है। इसके अलावा पानी की सप्लाई व बिजली का कनेक्शन या फिर कोई अन्य सेवा रोकी जासकती है।
बता दें कि 27 सितंबर, 2019 को विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था जिसे लेकर ही विभाग की तरफ सेसमय-समय पर चेकिंग की जाती है। बता दें कि चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गत माह नगर निगम और लॉ इंफोर्समेंट एजैंसियों के साथ बैठक कर नियमों का पालन कराने और चालान काटने के निर्देश दिए थे।
हालांकि बावजूद इसके विभाग ज्यादा कुछ सख्ती नहीं कर पाया था। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास जरूर किए गए। फैस्टिवल सीजन के दौरान भी कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त कारवाई की चेतावनी दी गई थी।
इन पर लगाया गया है बैन
सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी (प्लेट, कप, ग्लास, कटोरा, कांटे, चाकूू, चम्मच और स्ट्रॉ), थर्मोकोल / स्टायरोफोम कटलरी (प्लेट, कप, ग्लास, कटोरे, आदि), सिंगल यूज प्लास्टिक कंटेनर (डिश बाउल, ट्रे, ग्लास, ढक्कन), खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बैग/पाउच, प्लास्टिक मिनरल वाटर पाउच, सिंगल टाइम यूज (यूज एंड थ्रो) रेजर्स, सिंगल टाइम यूज (यूज एंड थ्रो) पैन, सजावट के उद्देश्यके लिए थर्मोकोल का उपयोग, सजावट के लिए प्लास्टिक सामग्री का अपयोग, पॉलिथीन/ प्लास्टिक कैरी बैग, औद्योगिक