बलतेज पन्नू की जमानत याचिका हुई ख़ारिज

punjabkesari.in Tuesday, Jan 05, 2016 - 09:45 AM (IST)

पटियाला । एडिशनल सेशन कोर्ट के जज एच के सिद्धू ने बलतेज पन्नू की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है । बलतेज  पन्नू एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पत्रकार है। जो कि कनाडा के एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करता है। बलतेज पन्नू पर पंजाबी यूनिवर्सिटी की क्लर्क के बलात्कार का आरोप है। पुलिस ने पन्नू को 27 नवंबर 2015 में गिरफ्तार किया था। 

 
कोर्ट में जमानत के लेकर हुई बहस में पन्नू के वकील मोहित कपूर ने कहा है कि कथित तौर पर पन्नू राजनितिक बदले की भावना का शिकार हुए है। वकील का कहना है कि पन्नू ने सरकार के सिस्टम में भ्रष्टाचार और पंजाब में ड्रग के व्यापार का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। तो वहीं बलतेज पन्नू के कानूनी सलाहकार का कहना है कि वह इंसाफ के लिए आने वाले कुछ दिनों में वह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे। 
 
वही दूसरी तरफ बलात्कार की शिकार लड़की के कानूनी सलाहकार के एस नागरा ने पन्नू के वकील द्वारा लगाये गए सभी आरोपों को सिरे से ख़ारिज किया है। के एस नागरा का कहना है कि इस बात का उस घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी रूलिंग पार्टी का इस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। पन्नू ने पीड़िता को अपने झूठे प्यार में फंसाकर, शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है। और इस बात का राजनिति से कोई लेना देना नहीं है। 
 
मालूम हो कि बलतेज पन्नू को उसके घर 98 ग्रीन फील्ड एन्क्लेव, ऑफिसर कॉलोनी से 27 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया था। पन्नू के ऊपर बलात्कार करने के दोष में धारा 504, धोखाधड़ी की धारा 420, अंतरराष्ट्रीय अपमान शांति भंग करने के लिए उकसाने की धारा 376 लगी है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News