नाबालिग के अपहरण मामले में 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Friday, Sep 24, 2021 - 10:05 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप) 15 साल के बच्चे का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के केस में आरोपी विशाल और पंकज की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। विशाल और पंकज की तरफ से अदालत में दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है।
उन्होंने कहा कि बच्चे का परिवार उनके पड़ोस में ही रहता है और उनमें आपस में बनती नहीं है।

 

आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि एक आरोपी राहुल को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी जमानत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ दोनों आरोपियों की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि पंकज और विशाल इस केस के मास्टरमाइंड थे। वे बच्चे के पड़ोस में ही रहते हैं और उन्हें पता था कि बच्चे की बहन की शादी है और घर में काफी पैसा होगा। इसलिए उन्होंने अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

 


साइकिलिंग के लिए निकला था, कार सवारों ने किया था अपहरण
पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के तहत करीब 4 माह पहले बच्चा दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहा था। इसी समय एक कार सवार वहां पहुंचे और उन्होंने एक बच्चे का अपहरण कर लिया और जिसके बाद अपहरणकत्र्ताओं ने बच्चे के परिवार से उसके सही सलामत छोडऩे के एवज में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि वारदात के कुछ घंटों बाद ही बच्चे को सही सलामत छोड़ दिया था। पुलिस ने परिवार से पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस केस में विशाल, पंकज के अलावा 2 अन्य को गिरफ्तार किया था।


 

ashwani

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