ऑटो गैंगरेप : 9 महीनों में फैसला, दोषी करार सजा 31 अगस्त को
punjabkesari.in Tuesday, Aug 28, 2018 - 11:54 AM (IST)
चंडीगढ (सुशील): मोहाली में पी.जी. रहने वाले 21 वर्षीय युवती से गैंगरेप करने वाले ऑटो गैंग के तीन सदस्यों को जिला अदालत ने सोमवार को दोषी करार दे दिया। इनमें मूलरूप से अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू और मोहम्मद गरीब शामिल हैं। अदालत तीनों को 31 अगस्त को सजा सुनाएगी।
सैक्टर-36 थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376(डी), 376(2) जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट आई.पी.सी. की धारा 376 (डी) (सामूहिक दुराचार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दायर की थी।
इन्हीं दोनों धाराओं में अदालत ने ट्रायल शुरू किया था। पीड़ित युवती ने जिला अदालत में और बुड़ैल जेल में तीनों आरोपियों की शिनाख्त की थी। इसके अलावा तीनों की डी.एन.ए. रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी।
टाइमलाइन
17 नम्वबर 2017: तीन आरोपियों ने युवती को ऑटो में बैठाकर सैक्टर-53 के जंगल में रेप किया, मामला दर्ज
25 नवम्बर 2017: गैंगरेप का सरगना ऑटो चालक इरफान को जीरकपुर से काबू किया, ऑटो भी बरामद
26 नवम्बर 2017: फरार आरोपी मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू को यू.पी. से पकड़ा
26 नवम्बर 2017: बुडै़ल जेल में तीनों की युवती ने शिनाख्त की
27 नवम्बर 2017 : बुडै़ल जेल में बंद इरफान ने शीशा तोड़कर आत्महत्या की कोशिश, मामला दर्ज