मासूम से मारपीट करने वाली सौतेली माँ की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Friday, Dec 08, 2017 - 09:17 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): बच्ची से मारपीट करने के मामले में थाना पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा-308 जोड दी है। वीरवार को इलाका मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की ओर से पेश दस्तावेज और वीडियो फुटेज के कुछ फोटो देखने के बाद जांच अधिकारी से सवाल किया कि केस में धारा 308 क्यों नहीं लगाई गई है। वहीं आरोपी सौतेली मां जसप्रीत कौर की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

 थाना पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया। पुलिस ने साथ ही अदालत को बताया कि उन्होंने केस में आरोपी महिला के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 308 जोड़ दी है। वहीं पुलिस ने महिला द्वारा बच्ची की पिटाई करते हुए की दो वीडियो की सीडी जवाब के साथ दाखिल की। साथ ही कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए।

पुलिस के अनुसार मां ने बच्ची की देखभाल करने की बजाय उसे गंभीर यातनाएं दी थीं। इस कारण उसे गंभीर चोट लगी हैं। आरोपी की पिटाई से ही बच्ची का पैर भी टूटा था। वहीं पुलिस ने बताया कि बच्ची के 13 वर्षीय भाई ने भी सौतेली मां के अत्याचारों की पूरी दास्तां बताई है। उसने भी मां के खिलाफ ही बयान दिए हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच का प्रभावित कर सकती है।

 साथ ही गवाहों और पीड़ितों को धमका सकती है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी कुछ वीडियो और फोटो पेश किए गए। इनमें दिखाया गया है कि मनमोहन सिंह ने जसप्रीत कौर से मारपीट की थी। इससे उसे गंभीर चोट आई थी। वहीं एक वीडियो में दिखाया गया है कि, बच्ची पिता द्वारा पिटाई की बात कह रही है। इसके अलावा उसके बेटे से जबरन ढाबे पर काम कराते हुए कि फोटो भी अदालत में पेश की गई हैं।


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