समझौता ब्लास्ट केस: असीमानंद को मिली 10 दिन की राहत

Wednesday, Jul 01, 2015 - 01:48 PM (IST)

चंडीगढ़ (विवेक): पानीपत के दीवाना स्टेशन के नजदीक फरवरी 2007 में हुए समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गत मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी पैरोल मंजूर कर दी। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा पुलिस और एन.आई.ए. असीमानंद की 10 दिन की इस पैरोल में निगरानी करेंगे।

काबिलेगौर है कि 18 फरवरी को समझौता एक्सप्रैस में दीवाना स्टेशन के नजदीक ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में बड़े स्तर पर जान और माल का नुक्सान हुआ था। पहले मामले की जांच जी.आर.पी. द्वारा की जा रही थी परंतु बाद में इसे एन.आई.ए. को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान ही इस मामले में असीमानंद का नाम जुड़ा और उन्हें आरोपी बनाया गया। इसके बाद से ही लगातार उनके खिलाफ इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी बीच उन्होंने अपनी मां की बीमारी की बात कहते हुए हाईकोर्ट से पैरोल मांगी थी।

मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में उनके काऊंसिल की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि मानवता के आधार पर उन्हें उनकी मां से मिलने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए। उनकी मां पश्चिम बंगाल में रहती है और उनकी तबीयत खराब है। ऐसे में एक बेटे को उसकी बीमार मां से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने याची की इस दलील को मंजूर करते हुए हरियाणा पुलिस और एन.आई.ए. की निगरानी में उन्हें 10 दिन की पैरौल देते हुए पश्चिम बंगाल जाने की इजाजत दे दी। साथ ही हरियाणा पुलिस और एन.आई.ए. को निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के भी आदेश जारी किए। वर्तमान में असीमानंद अंबाला जेल में हैं। असीमानंद पर केवल समझौता ब्लास्ट ही नहीं अन्य कई मामलों में भी आरोप हैं और उनकी सुनवाई चल रही है।

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