शिक्षा विभाग का आदेश, 31 मई तक देनी होगी अप्रैल-मई की ट्यूशन फीस

punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2020 - 11:42 AM (IST)

चंडीगढ़ (आकृति) : एजुकेशन डिपार्टमैंट ने अभिभावकों को स्टूडैंट्स की फीस जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। सभी अभिभावकों को 31 मई तक अप्रैल व मई की फीस जमा करवानी होगी। साथ ही हर माह की 5 तारीख को अब अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करवानी होगी। 

वहीं 31 मई तक फीस जमा करवाने पर किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। साथ ही आदेशों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फीस नहीं भर पा रहा है, तो उस छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।

टीचरों को पूरी सैलरी देनी होगी :
स्कूल को सभी टीचरों की सैलरी पूरी देनी होगी। सभी स्टूडैंटस को ऑनलाइन पढ़ाने वाला सारा मैटीरियल स्टूडैंट्स को प्रोवाइड करवाना होगा। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई है।

स्कूल यह नहीं मांग सकता :
कोई भी निजी स्कूल लाईब्रेरी, बस, स्पोर्ट्स समेत किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूल सकते हैं।

स्कूल से निकाला तो होगी कार्रवाई : 
शिक्षा निदेशक रूबिंदरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है, लेकिन अगर कोई स्कूल फीस न भरने पर किसी छात्र को निकालता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर फीस न वसूले।


 

 


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Priyanka rana

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