प्रोटैक्शन, बेल मैटर के अलावा हाईकोर्ट में लगने वाले सभी केस अगले आदेशों तक स्थगित

punjabkesari.in Tuesday, Mar 17, 2020 - 11:11 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश): कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट व इससे सम्बंधित पंजाब व हरियाणा की जिला अदालतों में कामकाज अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। अदालतों में सिर्फ जमानतों, प्रोटैक्शन व अर्जेंट मैटर्स ही सुने जाएंगे।  

 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार कौंसिल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा, हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एडीशनल सोलिस्टर जनरल भारत सरकार चेतन मित्तल, यू.टी. के सीनियर स्टैंडिंग कौंसिल पंकज जैन, सीनियर एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की चीफ जस्टिस रविशंकर झा के साथ हुई बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। 

 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार से सिर्फ दो ही गेट खोले जाएंगे और सिर्फ वकील और कोर्ट में फैसले या खुद पेश होने के लिए बुलाये गए लोग ही भीतर जा सकेंगे। आने वाले लोगों के लिए कोर्ट के भीतर प्रवेश के लिए एंट्री पास बनवाना होगा, वह तभी बनेगा जब उक्त व्यक्ति का कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट परिसर की सभी कैंटीनों को अगले आदेशों तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

 

एडजर्न किए गए केसों का स्टेटस एस.एम.एस से भेजा जाएगा
मीडिएशन व काऊंसलिंग सैंटर, लोक अदालतें भी स्थगित कर दी गई हैं। हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट में दर्ज सभी सिविल व ऑर्डनरी केसों को भी अगले आदेशों तक एडजर्न कर दिया गया है। एडजर्न किए गए केसों का स्टेटस भी एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दिया जाएगा। कोई भी नया क्रिमिनल या सिविल केस सिर्फ मेंशनिंग के लिए लिस्टिड होंगे, जिन पर सुनवाई अगले आदेशों के बाद ही होगी। 

 

केंद्र या राज्यों से सम्बंधित किसी भी अर्जेंट मैटर के लिए अधिवक्ता को दो दिन पहले सूचित करना होगा जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सुना जाएगा। वकीलों व अन्य विजिटर्स को गेट नंबर एक व दो से ही प्रवेश करना होगा। गेट नंबर 4 से बार रूम की एंट्री भी बंद रहेगी।
 
 

हर व्यक्ति को सैनिटाइजेशन और थर्मल गन से गुजरना होगा
थर्मल गन के साथ मैडीकल टीम दोनों प्रवेश द्वारा पर तैनात रहेंगी। हाईकोर्ट में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइजेशन और थर्मल गन से गुजरना होगा। रजिस्ट्रार जनरल की और से हिदायत जारी की गई है कि काम न होने की सूरत में कोई भी वकील या याचिकाकत्र्ता कोर्ट के भीतर न रहे। लिटिगेंट्स को अपने केस में कोर्ट में रहने से छूट दी गई है और वकीलों को कहा गया है कि फाइल करने के लिए खुद ना आकर ई फाइलिंग करें। 

 

पंजाब-हरियाणा बार काऊंसिल की हुई बैठक में सभी जिलों व तहसीलों की अदालतों में भी उक्त दिशा-निर्देश लागू करने का फैसला लिया है। साथ ही 3 से 17 अप्रैल तक होने वाले जिला बार एसोसिएशंस के चुनावों के समय डोर-टू-डोर, मैन टू मैन और चैंबर टू चैंबर चुनाव प्रचार न कर सोशल मीडिया का सहारा लेने की हिदायतें दी हैं।


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pooja verma

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