एडवोकेट की हत्या के मामले में 2 को उम्रकैद, 1 बरी

Saturday, Oct 01, 2016 - 09:59 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव भट्टू कलां में जमीन की ऑक्शन के दौरान एक स्थानीय एडवोकेट की तेजधार हथियारों से हत्या करने के  वर्ष 2013 में दर्ज हुए मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने भट्टू कलां के 25 वर्षीय युवक अनिल व रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को 5-5 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। तीसरे आरोपी राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इससे पहले मामले में 14 नवम्बर, 2014 को विजय सिंह नामक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया था। वहीं मामले में दो आरोपियों बुधी राम व राजकुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। फतेहाबाद पुलिस ने एडवोकेट सुरेश बंसल की हत्या के मामले में 31 अगस्त, 2013 को हथियारों समेत दंगा करने व हत्या की धारा में संबंधित केस दर्ज किया था। इसमें 6 आरोपी बनाए गए थे। इनमें अनिल, रवि व राहुल पुलिस गिरफ्त में नहीं आए और उन्हें भगौड़ा करार दिया गया था। बाद में गिरफ्तारी के बाद इनका ट्रायल शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी के खिलाफ एफ.आई.आर. रद्द हो गई थी।

यह है मामला :
फतेहाबाद के गांव भट्टू कलां में खाबरां के रहने वाले सुरेश बंसल का कृषि भूमि की ऑक्शन के दौरान हत्या कर दी गई थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। वारदात वाले दिन जमीन की खरीद-फिरोख्त के लिए बंसल पंचायत भवन में चल रही ऑक्शन में गए थे जब उन पर यह हमला हो गया। जमीन के विवाद के चलते राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में तेज धार हथियारों से यह हत्या की गई थी। विजय की गिरफ्तारी के बाद 12 सितम्बर को फतेहाबाद पुलिस ने तीन अन्य गिरफ्तारियां की थीं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने विवादित जमीन में से एक एकड़ जमीन अपने क्लाइंट कांशी राम से खरीदी थी।  विजय का परिवार उस जमीन पर वर्ष 2009 से खेती कर रहा था। पहले भी एडवोकेट बंसल व उनके पित ओम प्रकाश पर हमला हुआ था। बाद में किन्हीं कारणों से केस फतेहाबाद से चंडीगढ़ की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।

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