हाईकोर्ट के आदेश पर HIV पॉजीटिव पीड़िता का गर्भपात

punjabkesari.in Saturday, Jul 28, 2018 - 11:00 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब की एच.आई.वी. पीड़ित महिला का हाईकोर्ट के आदेशों पर पी.जी.आई. ने गर्भपात कर दिया है। हाईकोर्ट में पी.जी.आई. के काऊंसिल ने एक लैटर पेश किया, जिसे हाईकोर्ट ने रिकार्ड में ले लिया। लैटर में पी.जी.आई. की ओर से बताया गया कि महिला को 20 जुलाई को गायनी वार्ड में दाखिल किया गया था और जांच व संबंधित विभागोंं से मंजूरी के बाद गर्भपात की प्रक्रिया 26 जुलाई को शुरू की गई थी। 4 बजे महिला का गर्भपात कर दिया गया। पी.जी.आई. की इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने मामले में आगामी कार्रवाई न बनते देख केस को खत्म कर दिया। महिला ने 14 सप्ताह का गर्भ गिराने की मांग की थी। 
 


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pooja

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