बीमा कंपनी ने नहीं दिया कैशलैस बैनिफिट अब ब्याज सहित चुकाने होंगे 374000

Saturday, Jun 25, 2022 - 10:43 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): स्टार हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी ने अमृतसर निवासी व्यक्ति को हैल्थ इंश्योरैंस का कैशलैस क्लेम देने में आनाकानी की। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन अमृतसर ने फटकार लगाते हुए बीमा धारक के इलाज पर खर्च हुए 374000 रुपए ब्याज सहित देने के आदेश दिए थे जबकि लिटिगेशन चार्ज के 7500 रुपए अलग से चुकाने होंगे। 

 


निर्मल चांद ने स्टार हैल्थ इंश्योरैंस कंपनी से 5 लाख का कैशलैस बीमा करवाया था। इसके बाद वह अचानक बीमार हुए और अस्पताल में दो बार दाखिल रहे। उनका 374074 रुपए खर्च आया जिसे चुकाने से बीमा कंपनी ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि बीमा धारक को पहले से ही कई बीमारियां थी, जिन्हें उन्होंने छिपाया गया है।

 


अस्पताल के डाक्टरों की रिपोर्ट्स के आधार पर जारी सर्टीफिकेट में साफ लिखा गया कि मरीज की कोई भी ओल्ड हिस्ट्री नहीं है और उन्हें शुगर या हाइपरटैंशन जैसी कोई बीमारी इलाज से पहले नहीं थी। प्रतिवादी पक्ष ऐसा कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सका जो उनका दावा साबित करता हो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन अमृतसर ने उपरोक्त आदेश पारित कर दिए थे। उक्त आदेशों को स्टार हैल्थ कंपनी ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन चंडीगढ़ में चुनौती दी थी, लेकिन यहां भी बीमा कंपनी अपना दावा साबित नहीं कर पाई। इसके बाद कमीशन की अध्यक्ष जस्टिस दया चौधरी व राजिंद्र गोयल पर आधारित बैंच ने अपील खारिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट कमीशन अमृतसर के आदेशों को बरकरार रखा है।

Ajay Chandigarh

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