चाकू से वार कर बुजुर्ग की हत्या करने वाले 5 दोषी करार
punjabkesari.in Wednesday, Feb 26, 2020 - 11:13 AM (IST)
चंडीगढ़ (संदीप): चाकू से बुजुर्ग धर्म सिंह (65) की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पांच लोगों प्रीत, हरजीत, गुरप्रीत, सूरज और गुरप्रीत को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को वीरवार को सुजा सुनाई जाएगी। अगस्त 2017 में संबंधित थाना पुलिस ने सभी दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार धर्म सिंह ऑटो चलाता था और 14 अगस्त, 2017 की रात को वह मनीमाजरा स्थित माड़ी वाला टाउन में अपने घर पहुंचा था।
घर के बाहर गली में ही उसे उसका रिश्तेदार सतनाम सिंह मिल गया और दोनों वहां खड़े होकर बात करने लगे। इसी समय उनके पड़ोस में रहने वाला गुरप्रीत अपने अन्य साथियों के साथ वहां पर चाकू और डंडे लेकर पहुंच गया। इससे पहले ही धर्म सिंह और सतनाम कुछ समझ पाते सभी ने उन पर हमला बोल दिया।
इस दौरान धर्म सिंह के सिर और सतनाम सिंह पर भी चाकुओं से वार किए गए थे। दोनों ने जैसे-तैसे वहां से भाग कर जान बचाई। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों को घायल हालत में सैक्टर-32 अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान ही अगले दिन सुबह धर्म सिंह की मौत हो गई थी।
नशा करने वालों को रोकते थे
धर्मपाल और सतनाम के परिजनों का आरोप था कि दोनों आरोपी युवकों को गली में नशा करने और गली में जाने वाली युवतियों से छेडछाड़ करने से रोकते थे जिसके चलते ही वे दोनों से रंजिश रखते थे। वारदात के बाद पुलिस ने पांच दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।