गैर इरादतन हत्या मामले में साक्ष्यों के अभाव में 4 बरी

Thursday, Jan 06, 2022 - 06:35 PM (IST)

चंडीगढ़  (संदीप): गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला अदालत ने 4 युवकों को बरी कर दिया है। बरी होने वाले युवकों में कासिम, नदीम, मोनिश और दानिश है। चारों आरोपियों के वकील यादविंदर सिंह संधू के अनुसार पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया था। पुलिस अदालत में केस को साबित नही कर सकी और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों को बरी किया है। सैक्टर-26 थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में सभी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-304 के तहत केस दर्ज किया था।

 

थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार मोहम्मद अरबाज ने पुलिस को बताया था कि वह सैक्टर-26 मंडी में फल बेचता था। 14 अगस्त 2020 की रात कुछ युवक उसके घर में घुस आए और उसके पिता मोहम्मद मुस्तकीन को बुरी तरह पीटने लगे। एक युवक ने उसके पिता के सिर पर रॉड से हमला किया।

अरबाज ने शोर मचाया तो चारों युवक मौके से फरार हो गए। इस वारदात में उसके पिता मुस्तकीन बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें सैक्टर-16 के अस्पताल में ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे अरबाज के बयान पर दानिश, मोनिश, नदीम और कासिम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर किया था।

Sandeep

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