जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

Tuesday, Aug 09, 2022 - 10:14 PM (IST)

चंडीगढ़,(हांडा): पुष्पित अलघ नामक व्यक्ति ने जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की वर्ष 2016 में सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन योजना के तहत 200 गज का प्लाट एप्लाई किया था, जिसकी एवज में प्लाट की कुल राशि का 10 प्रतिशत 340000 रुपए लोन लेकर ट्रस्ट को दिए थे लेकिन निर्धारित समय पर प्लाट की अलॉटमैंट करने के बाद भी वहां कोई डिवैल्पमैंट नहीं की गई, जिसके चलते याचिकाकर्ता प्लाट में निर्माण नहीं कर पाया। ट्रस्ट को कई बार पत्र लिख कर दिए गए, पैसे वापस मांगे गए पर कोई जवाब नहीं मिला। मामले की शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जालंधर को की गई, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ट्रस्ट को ली गई 340000 की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए, साथ 15000 रुपए हराशमैंट मुआवजे के रूप में और 5000 रुपए लिटिगेशन चार्ज के रूप में 45 दिन के भीतर देने के आदेश जनवरी 2022 में जारी किए। 

 


शिकायतकर्ता ने उक्त आदेशों में संशोधन की अपील स्टेट कंज्यूमर कमीशन में दाखिल की, जिसमें बताया गया कि जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की ओर से लेट फीस के रूप में 11 से 16 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। यही ब्याज ट्रस्ट पर सेवाओं में कोताही बरतने पर देना सुनिश्चित होना चाहिए। कमीशन की जस्टिस दया चौधरी पर आधिरित बैंच ने अपील को सही मानते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जालंधर की ओर से ब्याज राशि 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। 

Ajay Chandigarh

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