शिवसेना हिन्द के अध्यक्ष समेत 3 को 3-3 साल सजा

punjabkesari.in Saturday, Jan 19, 2019 - 09:08 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के मामले में जिला अदालत ने खरड़ निवासी शिवसेना हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा, उसके 2 साथियों मोहाली के रमेश कुमार व पटियाला के आशुतोष गौतम को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। वहीं चौथे आरोपी मनीष सूद की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि तीनों दोषियों को बाद में जमानत भी दे दी गई। सैक्टर-17 थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में सभी दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने की धारा के तहत केस दर्ज किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारों तक पहुंचने के लिए तोड़ा था पुलिस का सुरक्षा घेरा 
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्योरा को बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में पेशी के लिए वर्ष 2011 में सैक्टर-17 स्थित जिला अदालत में कड़े सुरक्षा घेरे में लाया गया था। इसी समय प्रर्दशन करने के मकसद से निशांत व उसके अन्य साथी भी जिला अदालत के बाहर पहुंचे थे। जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्योरा को पेशी के जिला अदालत के गेट से सुरक्षा घेरे में पेशी के लिए अंदर ले जाया जा रहा था इसी समय निशांत व उसके अन्य साथी पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उन तक पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी को काबू कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। 


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bhavita joshi

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