31 मई तक हाऊस टैक्स जमा करवाने पर 20 प्रतिशत छूट

punjabkesari.in Monday, Apr 23, 2018 - 12:04 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): निगम द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए सेल्फ असैस्टमैंट स्कीम के तहत 31 मई तक रैजिडैंशियल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर लोगों को 20 प्रतिशत छूट दी जा रही है। 1 जून से टैक्स जमा करवाने पर निगम द्वारा कुल अमाऊंट पर 25 प्रतिशत पैनल्टी लगाई जाएगी, जिसमें कि 1 अप्रैल से 12 प्रतिशत ब्याज भी शामिल होगा। 

 

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शहरवासियों को रिबेट देने का फैसला लिया है और अगर इस अवधि के अंदर वे टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो 25 प्रतिशत पैनल्टी भी लगाई जाएगी। लोग ई-संपर्क सैंटरों और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाओं पर टैक्स जमा करवा सकेंगे। 

 

1 मई से ऑनलाइन टैक्स भर सकेंगे लोग  
1 मई से शहरवासी अब कमर्शियल व रैजीडैंशियल प्रॉपर्टी टैक्स घर बैठे ही जमा करवा सकेंगे। उन्हें टैक्स जमा करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय व ई-संपर्क सैंटरों पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। निगम स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के तहत लोगों को ये सुविधा देने जा रहा है। निगम ने इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार कर लिया है। 

 

नए सिस्टम से विभाग को ये भी फायदा होगा कि जो भी लोग टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उन्हें उनके फोन पर टैक्स जमा न करवाने के अलर्ट मैसेज आते रहेंगे कि वह अपना टैक्स समय पर जमा करवा दें। सिस्टम के लागू होने के बाद शहरवासी घर बैठे ही डेबिट, क्रेडिट से टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। सिस्टम के तहत निगम के पास डिफाल्टरों का भी पूरा रिकार्ड रहेगा और उसे नोटिस जारी करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। 

 

अभी फिलहाल निगम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई 2015 में प्रशासन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा हाऊस टैक्स बढ़ाकर लागू कर दिया। इस बार 500 स्क्वेयर फीट एरिया से कम घरों को टैक्स से छूट दी गई। इसके अलावा लोअर इनकम ग्रुप और इकनॉमिकली वीकर सैक्शंस के फ्लैट्स को भी इससे छूट दी गई। 

 

प्रशासन ने इस टैक्स में 16 प्रतिशत के करीब वृद्धि की थी। पांच मरला के घरों के मालिकों को जोङ्क्षनग और बने हुए एरिया के हिसाब से 2 हजार से 2500 रुपए के बीच चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं 10 मरला के घरों में रहने वाले लोगों को 3500 रुपए से 4 हजार रुपए के बीच चुकाने पड़ रहे हैं।


 


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