नाबालिगा के अपहरण और दुराचार मामले में 2 दोषी करार

Wednesday, Feb 21, 2018 - 12:09 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और दुराचार के मामले में जिला अदालत ने प्रदीप और गगनदीप को दोषी करार दिया है दोनों को बुधवार को सजा सुनाएगी। सैक्टर 11 थाना पुलिस ने दोनों दोषियों के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत आई.पी.सी. की धारा 363, 328, 376, 120बी और पॉक्सो एक्ट 4 के तहत केस दर्ज किया था। 

 

पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत शिकायत में कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 12 नवंबर 2016 को घर से लापता हो गई। वह ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। क्लास के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि इस दौरान उन्हें यह पता चला कि उसकी किसी बाली नामक युवक से दोस्ती है। 

 

उन्होंने बाली का पता किया और उसे फोन किया तो उसने कहा कि वह अगले दिन उसे दोपहर 12्र बजे तक घर छोड़ देगा। 13 नवंबर को वह घर आ गई। किशोरी ने बताया कि उसकी प्रदीप से दोस्ती है। 


प्रदीप उसे लॉन्ग ड्राइव पर रोपड़ की ओर ले गया था 
प्रदीप उसे लॉन्ग ड्राइव पर रोपड़ की ओर ले गया था। वहां प्रदीप उसे गगनदीप के होटल में ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उससे दुराचार किया। बेटी के बताने के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। 

 

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराने के बाद केस में अपहरण के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया।

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