सड़क हादसे में मृत महिला के परिजनों के लिए 14.19 लाख मुआवजा मंजूर

Friday, May 18, 2018 - 08:13 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 14.19 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया है। कोर्ट ने यह मुआवजा टैंकर चालक, मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त रूप से देने के आदेश दिए हैं। 

 

इस मामले में मृतका मखमल रानी के पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुआवजा क्लेम याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मृतका 48 वर्ष की थी। वह घर का खर्चा चलाकर सब का पालन-पोषण कर रही थी। उनकी प्रतिवर्ष आय 3.28 लाख रुपए थी। 1

 

2 दिसम्बर-2016 को वह रोपड़ से अम्बाला के गांव बरारा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। बरारा रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर के चालक अजीत ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुई मखमल रानी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। टैंकर चालक टैंकर लेकर मौके से फरार हो गया था। 

Punjab Kesari

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