एक्सपायर्ड बीयर बेचने और बिल नहीं देने वाले 11 ठेकों पर 11 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, May 22, 2018 - 01:00 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने उन 11 ठेकों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिन पर विभाग ने 10 दिन पहले रेड की थी। एक्सपायर्ड डेट की बीयर और बिना बिल शराब की बिक्री पर विभाग ने ये कार्रवाई की है। 

 

इन ठेकों के मालिकों को विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि आगे से उनकी कोई शिकायत मिलती है तो उनके ठेके का लाइसैंस सस्पैंड कर दिया जाएगा। इस संबंध में एडीशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. पोपली ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि इन ठेकों पर एक्सपायर्ड डेट की बीयर बेची जा रही है और उस पर बिल भी नहीं दिया जा रहा। 

 

विभाग की 8 टीमों ने शहर के 40 ठेकों पर छापे मारे थे, जिसमें इन 11 ठेकों पर नियमों की अनदेखी सामने आई। इनमें कुछ ठेकों में एक्सपायर्ड बीयर मिली, जिसको लेकर डिपार्टमैंट ने कार्रवाई करते हुए इन्हें चालान जारी किए थे। इसमें 6 ठेकों का चालान कर एक्सपायर्ड ब्रांडेड बीयर बेचने को लेकर किया गया था। पांच ठेकों में बिल न दिए जाने पर चालान किया गया था। 

 

10 दिन पहले प्रशासन ने की थी रेड हफ्ते में जमा करवानी होगी जुर्माना राशि
हफ्ते के अंदर इन सभी ठेकों के मालिकों को जुर्माना राशि जमा करवानी होगी। ठेका मालिकों को ये समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर उन्हें इस संबंध में  कोई ऐतराज हो तो वह टैक्सेशन कमिश्नर के समक्ष अपील कर सकते हैं। 

 

वैसे तो नोटिस जारी होने के बाद तुरंत उन्हें ये जुर्माना राशि जमा करवानी होती है। गौरतलब है कि विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए एक्साइज पॉलिसी जारी करते हुए कि ये साफ कर दिया था कि किसी भी ठेके पर शराब की बिक्री करते हुए बिल देना जरूरी होगा। 

 

ऐसा न करने पर ठेका मालिकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ठेकों की अलॉटमैंट नियमों में भी इसे शामिल किया गया था और ठेका मालिकों को इसके प्रति अवेयर भी किया 

 

इन सैक्टरों के ठेकों पर हुई कार्रवाई 
जिन ठेकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से मुख्य तौर पर सैक्टर-7, 10, 19, 38, 40, 45, 46 और कजहेड़ी आदि के ठेके शामिल है। यहां वायलेशन पाई गई थी, जिसके बाद ही चालान काटे गए।


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