अफीम तस्करी मामले में 2 को 10 साल की कैद

punjabkesari.in Saturday, Jul 14, 2018 - 10:29 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): अफीम तस्करी के एक केस में जिला अदालत ने दोषी मध्य प्रदेश निवासी शीफ खान और सलामू खान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। एन.सी.बी. ने दोनों दोषियों को 2.8 किलोग्राम अफीम की खेप के साथ सैक्टर-17 स्थित बस अड्ïडे से गिरफ्तार किया था। 

 

 एन.सी.बी. सुपरिंटैंडैंट कुलदीप सिंह को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ चंडीगढ़ आ रहे हैं। इसके बाद 27 अगस्त को सुबह एन.सी.बी. टीम ने आई.एस.बी.टी. सैक्टर-17 में ट्रैप लगाया। जैसे ही दोनों आरोपी बस से उतरे, उनको एन.सी.बी. टीम ने दबोच लिया। दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनसे 2.8 किलो ग्राम अफीम बरामद हुई। 

 

जांच में सामने आया कि तस्करों ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अपनी जींस-पैंट में एक स्पैशल जेब बनवा रखी थी। इसमें उन्होंने अफीम छिपाकर रखी हुई थी। दोनों तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम लेकर सप्लाई करने चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में डिलीवरी करने के बाद आरोपियों को अम्बाला मेंं अफीम पहुंचानी थी और उसके बाद करनाल में देनी थी। दोनों आरोपी पिछले चार महीने से नशीले पदार्र्थों की तस्करी कर रहे थे। 


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