शादी का झांसा देकर सहकर्मी से रेप के दोषी को 10 साल कैद

Tuesday, Feb 25, 2020 - 09:38 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : शादी का झांसा देकर सहकर्मी से रेप करने के दोषी विनोद को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने धोखाधड़ी और रेप की धाराओं के तहत दोषी को सजा सुनाई है। 

बता दें कि दोषी पहले से ही शादीशुदा था और उसका पांच साल का बच्चा भी है। वहीं बचाव पक्ष की वकील का कहना है कि मामले में विनोद को फंसाया गया था। अगर युवती से दुराचार वर्ष 2017 में हुआ था तो एफ.आई.आर. एक साल बाद जून, 2018 में क्यों करवाई गई? गौरतलब है कि सैक्टर-19 थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 

पहले से शादीशुदा था :
थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार जून, 2018 को सैक्टर-19 थाना पुलिस में युवती की शिकायत पर जांच के बाद केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया था कि एक कार्यालय में वह काम कर रही थी। इसी दौरान वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात वहीं पर काम करने वाले सहकर्मी विनोद से हो गई। विनोद ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। 

इसके बाद तीन से चार बार वह उसे अपने घर पर भी लेकर गया और वहां पर भी उससे दुराचार किया, लेकिन जब उसने विनोद से शादी के लिए कहा तो विनोद ने साफ इंकार कर दिया और कहने लगा कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद परेशान होकर युवती ने इस बात की शिकायत सैक्टर-19 थाना पुलिस को दी थी। युवती की शिकायत पर जांच करने के लिए पुलिस ने विनोद के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

Priyanka rana

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