बच्ची से रेप करने के दोषी को 10 वर्ष कैद, 20 हजार जुर्माना

Friday, Feb 08, 2019 - 12:35 PM (IST)

मोहाली (कुलदीप): अदालत ने वर्ष 2017 में एक करीब साढ़े चार वर्षीय बच्ची को झाडिय़ों में ले जाकर रेप करने वाले दोषी राजू मौर्या को दस वर्ष कैद की सजा सुना दी है। दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया। यह सजा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड शैशनज जज हरप्रीत कौर की अदालत द्वारा सुनाई गई। जानकारी मुताबिक पुलिस स्टेशन जीरकपुर में 21 नवम्बर 2017 को बच्ची के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बच्ची अचानक घर से लापता हो गई थी। राजू मौर्या कुछ दिनों से बच्ची को किसी न किसी बहाने खाने का लालच देता रहता था। 

अचानक उस दिन वह उसे लालच देकर साथ ले गया और बच्ची काफी देर तक घर नहीं आई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो वह गांव बलटाणा के नजदीक जंगलनुमा एरिया में बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। पुलिस ने राजू मौर्या निवासी गांव अभयपुर के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-363, 366, 376 तथा पोस्को एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। दोषी उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के गांव माईराजू का रहने वाला है। केस की सुनवाई मोहाली जिला अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने दोषी को सजा सुना कर जेल भेज दिया है। 

bhavita joshi

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