ओवर लोड वाहनों की अब ख़ैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना

Wednesday, Aug 10, 2016 - 02:52 PM (IST)

पंचकूला। चंडीगढ़-शिमला एनएच पर स्थित चंडीमंदिर टोल टैक्स बैरियर पर 12 अगस्त शुक्रवार से ओवर लोड वाहनों पर जुर्माने के तौर पर 10 गुना अधिक टोल टैक्स लगेगा। इसके लिए टैक्स बैरियर पर विशेष भार मापक डिवाइस लगाया गया है जिसके ऊपर से गुजरते ही वाहन पर लदे वजन का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर की सक्रीन पर आ जाएगा। टोल प्लॉजा महाप्रबंधक ने मंगलवार जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के वर्ष 2013 की अधिसूचना अनुसार उक्त व्यवस्था के आदेश जारी किए गए थे जिसे अब लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया टोल बैरियर से पूर्व सड़क पर पीली पट्टी लगाई गई है जैसे ही ट्रक, ट्राला, बस या अन्य भारी वाहन पीली पट्टी से गुजरेगा उसका पूरा वजन कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। ओवर लोड पाए जाने पर वाहन चालक से प्रस्तावित टोल का 10 गुना अधिक टैक्स अदा करना होगा यही नहीं उस वाहन को वापसी डबल साइड की पर्ची भी नहीं मिलेगी वापसी पर भी उस वाहन को टोल अदा करना पड़ेगा। यदि चालक टैक्स नहीं देगा उसका वाहन टोल प्लॉजा में ही खड़ा कर दिया जाएगा और उससे पार्किंग फीस अलग से वसूली जाएगी 7 दिन बाद भी वाहन ना छुड़वाने पर वाहन को पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
Advertising