1 घर के पास हुए 2 नक्शे, अधिकारियों ने मौके पर पहुंच रुकवाया अवैध निर्माण
punjabkesari.in Thursday, Feb 09, 2017 - 11:00 AM (IST)

जीरकपुर(गुरप्रीत) : जीरकपुर नगर काऊंसिल को धोखे में रख जीरकपुर के एक बिल्डर ने एक मकान के 2 नक्शे पास करवाकर 52-52 गज के दो मकान बना लिए। जब इसकी भनक उच्चाधिकारियों को लगी तो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया और बिल्डर को दस्तावेज सहित काऊंसिल ऑफिस पेश होने के आदेश दे दिए। एक तरफ तो प्रशासन शहर का डिजिटल नक्शा बनाने में हर एक प्रॉपर्टी को डिजिटल नम्बर दे रहा है दूसरी तरफ बिल्डिंग ब्रांच बिना जमीनी जांच करकर अंधाधुंध नक्शे पास कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि शहर में कालोनाइजरों व बिल्डरों द्वारा छोटी कालोनी काटने या एक मकान के दो नक्शे पास करवाने के बाद काऊंसिल अधिकारियों को धोखे में रखकर दो या तीन मंजिला घरों का नक्शा पास करवा लिया जाता है। बाद में कालोनाइजर तीन मंजिला मकान को प्रति मंजिल (फ्लैट) के रूप में लोगों को बेच देते हैं, या एक मकान के दो मकान बनाकर बेच देते हैं ताकि कालोनी पास करवाने वाली फीस से बचा जा सके।
दूसरी ओर, कालोनी को पास न करवाकर कालोनाइजर सरकार के खजाने को सरेआम चूना लगा रहे हैं। साथ ही इन कालोनाइजर के जाल में फंसकर लोगों को बाद में बुनियादी सुविधाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
क्या है मामला :
सैनी विहार फेज-1 स्थित मकान नंबर 305 के नजदीक एक पुराने मकान को एक बिल्डर द्वारा खरीदकर एक मकान के दो नक्शे पास करवाकर उसे दो अलग-अलग लोगों को बेचने की एक शिकायत जीरकपुर नगर कौंसिल को स्थानीय कालोनीवासियो ने की है। कालोनीवासियों ने बताया कि अगस्त 2016 में नगर कौंसिल को एक एप्लीकेशन देकर निवेदन किया था कि मकान के दो नक्शे पास न किए जाएं, इसके बावजूद नवम्बर में नगर कौंसिल की बिल्डिंग ब्रांच ने बिना मौके का मुआयना किए दो नक्शे पास कर दिए, जिसकी गुहार लेकर स्थानीय लोग विधायक से भी लगा चुके हैं कुछ माह पूर्व विधायक का घेराव भी किया था।
चुनाव आचार संहिता के चलते मकान का काम प्रशासन ने रोक दिया था। चुनाव खत्म होते ही बिल्डर ने फिर से मकान का काम शुरू कर दिया है। मामले की भनक जब अधिकारियों को लगी तो उच्चाधिकारियों ने अतिक्रमण विंग के इंस्पैक्टर बलविंद्र सिंह को मौके पर भेजा। उन्होंने मौके का जाजया लेन के बाद अवैध निर्माण का काम रोक दिया। वहीं, इंस्पैक्टर ने बिल्डर को नक्शा व निर्माण कार्य संबंधी मंजूरी दस्तावेज लेकर उच्चाधिकारियों के पास पेश होने के आदेश दिए।