नाबालिगा के अपहरण और दुराचार मामले में दोषी को 20 साल कैद

Friday, Sep 23, 2022 - 10:12 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): नाबालिगा का अपहरण कर दुराचार के मामले में जिला अदालत ने दोषी हसन को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोषी पर 1.20 लाख जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार जैसे मामले मौलिक और मानवीय अधिकारों के हनन के बराबर है। इसलिए दोषी किसी भी तरह से रहम का हकदार नहीं है।

 

 

यह था मामला :
सैक्टर-31 थाना पुलिस ने नाबालिगा की मां की शिकायत के आधार पर वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकातय में मां ने बताया था कि हर रोज की तरह बेटी स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। पहले अपने तौर पर बच्ची की तलाश की और बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद किया था। पुलिस ने बच्ची के जज के सामने बयान दर्ज कराए। बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे अपने पास रखा और दुराचार किया। इस दौरान बच्ची गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन उसका अबॉर्शन करवा दिया गया था। पुलिस ने मैडीकल जांच के बाद आरोपी हसन के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

Ajay Chandigarh

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