GST: अपने पास रखना होगा यह सारा रिकार्ड, नहीं तो होगी दिक्कत

Friday, Apr 21, 2017 - 02:51 PM (IST)

नई दिल्लीः जी.एस.टी. आने के लिए सरकार ने 1 जुलाई की तारीख तय की हुई है और इस तारीख के पास आने के साथ-साथ जी.एस.टी. के नियमों को लेकर सफाई आती जा रही है। आज सरकार ने जी.एस.टी. से जुड़े एक और बड़े नियम को साफ कर दिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है वर्ना आगे बदले नियमों के तहत आपको दिक्कत हो सकती है।

दस्तावेजों में नहीं की जाएगी कोई कांट छांट
जी.एस.टी. की आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत गुम हुए, चोरी हो गए अथवा नष्ट हुए सामान का अलग रिकार्ड रखना होगा। इसी प्रकार नमूने के तौर पर दिए गए सामान या फिर उपहार में दिए गए सामान का भी रिकार्ड रखना होगा। जी.एस.टी. के तहत रिकार्ड के रखरखाव के लिए तैयार मसौदा नियमों में कहा गया है कि लेखा खातों को क्रमानुसार रखना होगा और रजिस्टर में, खातों में अथवा दस्तावेज में कोई कांट छांट नहीं होगी।

CBEC ने जारी किए ये नियम
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) द्वारा जारी इन नियमों के मसौदे में प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग से लेखा जोखा रखने अथवा रिकार्ड रखने को कहा गया है। विनिर्माण हो या फिर व्यापार अथवा सेवाओं के लिए प्रावधान हर गतिविधि का रिकार्ड अलग अलग रखा जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित दस्तावेज, जिसमें कि चालान, आपूर्ति बिल, सपुर्दगी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्राप्ति रसीद, भुगतान और रिफंड चालान और ई-वे बिलों को नई जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत सुनियोजित तरीके से रखना होगा।

कारोबारियों को रखने होंगे ये रिकार्ड
जी.एस.टी. को देश में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। इसे काफी सरल और कम अनुपालन आवश्यकताओं वाली कर व्यवस्था माना जा रहा है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सामान के स्टॉक का साफ सुथरे तरीके से रिकार्ड रखा जाना चाहिए। माल की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति का साफ साफ रिकार्ड रखा जाना चाहिए। शुरू में कितना माल था, कितना प्राप्त हुआ, कितना आपूर्ति किया गया, कितना गुम हो गया, खराब हो गया, समाप्त कर दिया गया अथवा निशुल्क नमूनों के तौर पर दिया गया या फिर उपहार में दिया गया उसका पूरा रिकार्ड होना चाहिए। कच्चा माल कितना है, तैयार माल कितना है, बेकार टुकड़े और अपशिष्ट कितना है सभी रिकार्ड होने चाहिए। 


 

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