दफ्तरों में बढ़ सकता है कामकाज का समय! केंद्र सरकार ने बनाया 9 घंटे ड्यूटी का नियम
Monday, Nov 04, 2019 - 10:08 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार दफ्तरों में कामकाज का समय बढ़ाकर 9 घंटे कर सकती है। दरअसल सरकार ने ड्राफ्ट वेज कोड रूल्स पेश किया है, जिसमें दफ्तरों में कामकाज का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर ड्राफ्ट में जिक्र नहीं किया है। इस ड्राफ्ट में अधिकतर पुराने नियम ही रखे गए हैं और भौगोलिक आधार पर वेतन को भविष्य में तीन भागों में बांटने की बात कही है।
जनवरी में 375 रुपए प्रतिदिन की सिफारिश
ड्राफ्ट रुल्स के मुताबिक कामकाज के घंटे बढ़ाकर 9 घंटे करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अस्पष्टता भी है क्योंकि ड्राफ्ट में कहा गया है कि मासिक तौर पर प्रतिदिन कामकाज के 8 घंटों की 26 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी। श्रम मंत्रालय के एक इंटरनल पैनल ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट में 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करने की सिफारिश की थी। पैनल ने इस मिनिमम वेज को जुलाई 2018 से लागू करने को कहा था। सात सदस्यीय पैनल ने मिनिमम मंथली वेज 9750 रुपए रखने की सिफारिश की थी। साथ ही शहरी कामगारों के लिए 1430 रुपए का हाउसिंग अलाउंस देने का सुझाव दिया था।
देश तीन भौगोलिक आधार में बांटने का प्रस्ताव
प्रस्तावित ड्राफ्ट में मिनिमम वेज तय करने के लिए पूरे देश को तीन भौगोलिक आधार में बांटने की सिफारिश की है। इसमें पहले वर्ग में 40 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले मेट्रोपोलिटन शहर, दूसरे वर्ग में 10 से 40 लाख तक की आबादी वाले नॉन मेट्रोपोलिटन शहर और तीसरे वर्ग में ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है।