काम की खबरः बैंक को बदलने ही होंगे ATM से निकलें कटे-फटे नोट, इनकार करने पर जुर्माना

Monday, Apr 05, 2021 - 12:29 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर एटीएम से कटे-फटे नोट निकलें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए नोट या साफ नोट ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम मुताबिक, एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को बैंकों को बदलने ही होंगे और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता।

इंतजार करने पर लगेगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी बैंक अपनी हर शाखा में बिना इनकार किए सभी ग्राहकों के कटे-फटे या गंदे नोट बदलेंगे। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ ब्‍योरा भी देना होगा। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसीजर होता है। अगर कोई बैंक प्रोसीजर के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। RBI के अनुसार, ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

बैंक से नोट बदलने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस 
आपने जिस बैंक के ATM से कैश निकाला है सबसे पहले उस बैंक में जाएं। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM की लोकेशन लिखनी होगी। इसके बाद आपको ATM से पैसा निकालने के बाद निकली उस स्लिप की कॉपी को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा और फिर उसे बैंक में जमा करना होगा। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी।

ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपकी अकाउंट डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है।

 

jyoti choudhary

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