ITR न भरना महिला को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2024 - 12:59 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अमूमन लोग इनकम टैक्स रिटर्न को गंभीरता से नहीं लेते हैं लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। दिल्ली की एक महिला को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑफिस की शिकायत पर महिला को छह महीने जेल की सजा सुनाई। आईटीओ ने अपनी शिकायत में कहा था कि महिला ने दो करोड़ रुपए की सालाना इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। महिला को 2013-14 में दो करोड़ रुपए मिले थे और इस पर दो लाख रुपए का टीडीएस भी काटा गया था लेकिन इस इनकम पर रिटर्न फाइल नहीं किया गया। कोर्ट ने सावित्री नाम की महिला को छह महीने जेल की सजा सुनाई और साथ ही 5,000 रुपए का फाइन भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि आईटीओ ने महिला को नोटिस भेजे थे लेकिन उन्होंने अपनी इनकम पर कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। कोर्ट ने महिला को इनकम टैक्स कानून की धारा 276सीसी के तरह एसेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने का दोषी करार दिया। सावित्री के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल पढ़ी-लिखी नहीं है और उनके पति की भी मौत हो चुकी है। साथ ही उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी ताकि वह इस फैसले को चुनौती दे सकें।

क्या है आईटीआर

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 60 साल से कम आयु का है और उसकी सालाना इनकम छूट लिमिट से ज्यादा है तो उसे आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं। इसमें टैक्स देने वाले लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा से संबंधित विवरण हैं। आईटीआर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे मैन्युअल रूप से भी दाखिल करने का विकल्प मौजूद होता है।


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Content Writer

jyoti choudhary

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