घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए पैसे तो क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?
Wednesday, Oct 21, 2020 - 05:27 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः कोरोना काल में अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। हर छोटी-बड़ी चीज के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। यहां तक कि लोग घर की सब्जी और राशन भी या तो ऑनलाइन खरीद रहे हैं या फिर कम से कम उसका भुगतान तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब अगर घर का राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े कामों को जोड़ें तो हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा? ऐसा नहीं करने पर कहीं आयकर विभाग का नोटिस तो नहीं आ जाएगा? चलिए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन।
महीने के खर्च पर नहीं लगेगा टैक्स
अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा यानी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग का कोई नोटिस नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है और एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और टैक्स लगेगा।
पत्नी ने पैसे कहीं निवेश करें तो लगेगा टैक्स
अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल हो जाएगी यानी अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी। हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट का फायदा मिलेगा लेकिन उसे आईटीआर फाइल करना होगा।
पत्नी को दिए पैसे गिफ्ट माने जाते हैं
अगर आयकर कानून के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इस पर पति को भी किसी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी यानी पत्नी को टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही पति की टैक्स देनदारी बनी रहेगी और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।