फिर से उपलब्ध होगा एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर TIKTOK, हाई कोर्ट ने हटाया बैन

Wednesday, Apr 24, 2019 - 08:15 PM (IST)

नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वीडियो शेयरिंग एप्प टिक टॉक से बैन हटाने का फैसला लिया है। टिक टॉक की वकालत करते हुए कोर्ट में अरविंद दातर ने तर्क दिया है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। जो वैधानिक रूप से मान्य हो, लेकिन नयायिक रूप से पूर्ण न हो। टिक टॉक एप्प पर बैन लगाना समाधान नहीं है। बलकि यूजर्स को सुरक्षित और जागरुक करना जरूरी है। 

टिक टॉक एप्प से बैन हटने की वजह से कंपनी को लिए बड़ी राहत  मिली है। क्योंकि एप्प बैन से कंपनी को हर दिन 5 लाख डॉलर (लगभग 3.49 करोड़ रुपये)  का नुकसान हो रहा था। टिक टॉक भारत में काफी पॉपुलर है। कंपनी के मुताबिक भारत में 300 मिलियन (30 कोरड़)ऐक्टिव यूजर्स हैं। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के टिक टॉक बैन होने के फैसले बाद गूगल और एप्पल ने एप्प को प्ले स्टोर और एप्प स्टोर से हटा लिया था। लेकिन अभी तक एप्प प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर आई नहीं आया है। लेकिन जल्दी ही एप्प डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

इससे पहले सुप्रीम  कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को इंतरिम ऑर्डर में TIK TOK को लेकर फाइनल वर्डिक्ट देने को कहा था. कहा गया था कि अगर हाई कोर्ट यह तय करने में फेल होता है कि बैन हटा लिया जाएगा
गौरतलब है कि TIK TOK बैन के बाद इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने ऐलान किया था कि भारत में और ज्यादा निवेश किया जाएगा और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने भारतीय न्यायिक प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा था। कि कंपनी को उम्मीद है कि इस ऐप को फिर से भारतीय यूजर्स यूज कर पाएंगे। कंपनी ने कहा था कि इससे भारत में फ्री स्पीच का नुकसान होगा.

कंपनी ने कहा है कि टिक टॉक से 60 लाख वीडियोज हटाए गए हैं। जो कम्यूनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। इसके इलावा कॉमेन्टस् में फिल्टर्स लगाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ताकि अनचाहे कॉमेन्ट्स से लोगों को छुटकारा मिल सके।


 

Yaspal

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