वाटर प्रूफ छत से टपका पानी, अब फर्म देगी जुर्माना

Thursday, Nov 30, 2017 - 09:07 AM (IST)

नई दिल्लीः छत से पानी न टपके और दीवारों पर सीलन न आए इसके लिए एक महिला ने छत पर वाटर प्रूफ  कैमिकल लगवाया। फर्म ने गारंटी दी कि पानी नहीं टपकेगा, पर मामूली बारिश से ही छत से पानी टपकने लगा। इस मामले पर उपभोक्ता फोरम ने फर्म को पीड़िता को ब्याज सहित राशि व जुर्माना देने का निर्देश दिया।

क्या है मामला
राजकुमार कालेज के सामने रहने वाली महिला डा. सुनंदा ढेंगे ने घर की छत से पानी न टपके और सीलन न आए, इसे ध्यान में रखते हुए पार्थवी नगर मोहबा बाजार स्थित एस.आर.एस. प्रीमियम कैमिकल्स के संचालक अनीस मोइत्रा को वाटर प्रूफिंग कैमिकल्स लगाने का जिम्मा सौंपा। कार्य पूरा होने के उपरांत 24 फरवरी, 2015 को उसने 41,000 रुपए का भुगतान किया। फर्म के संचालक अनीस मोइत्रा ने भुगतान प्राप्त करके गारंटी सर्टीफिकेट जारी किया। सामान्य बारिश होने पर ही छतों में सीलन की समस्या पैदा हो गई। शिकायत करने पर संचालक ने निरीक्षण किया और कहा कि ठीक करने के लिए और पैसे देने होंगे।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्तरा कुमार कश्यप व सदस्य संग्राम सिंह भुवाल ने कैमिकल्स फर्म को आदेश दिया कि वह वाद दिनांक से भुगतान तिथि तक 41,000 रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए, साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के 5000 और वाद व्यय के लिए 2000 रुपए भी देने का आदेश दिया है।

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