माल्या ने जवाब के लिए SC से मांगा 3 हफ्ते का समय

Wednesday, Jan 11, 2017 - 08:34 PM (IST)

नई दिल्लीः उद्योगपति विजय माल्या ने बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में मिले नोटिस का जवाब देने के लिए उच्चतम न्यायालय से 3 सप्ताह का समय मांगा है। माल्या को यह नोटिस भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंक समूह की शिकायत पर जारी किया गया है। बैंकिग समूह का आरोप है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद माल्या ने 4 करोड़ डॉलर की रकम अभी तक जमा नहीं कराई है।  

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और एम खनविलकर की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए माल्या के अनुरोध पर उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय देना स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही अगली सुनवाई 2 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी।

स्टेट बैंक की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने बैंक का पक्ष रखते हुए न्यायालय के समक्ष कहा कि माल्या ने रकम नहीं चुकाकर एक तरह से अदालत की अवमानना की है। बैंक समूह ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद माल्या द्वारा रकम नहीं चुकाए जाने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। समूह ने अपनी याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह माल्या और उसकी कंपनियों द्वारा लिया गया करीब 8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज उन्हें वापस दिलवाए।  

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