यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को 2.60 लाख का जुर्माना

Sunday, Aug 26, 2018 - 01:20 PM (IST)

नवादाः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने वाहन क्लेम के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को सेवा में त्रुटि का दोषी करार दिया। फोरम ने पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि व हर्जाने की एवज में 2 लाख 60 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला 
अकबरपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी मिश्री राणा ने अपने वाहन का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी से करवाया था। बीमा अवधि दौरान उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसकी रिपेयर पर 2 लाख 55 हजार 791 रुपए का खर्च आया। उसने पूरे दस्तावेजों सहित बीमा कम्पनी से क्लेम देने की अपील की लेकिन बीमा कम्पनी ने बहाना बनाकर क्लेम देने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद वाहन मालिक ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।

यह कहा फोरम ने  
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को सेवा में त्रुटि का दोषी पाया। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया कि वह मिश्री राणा के दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख 30 हजार रुपए तथा हर्जाने के रूप में 30,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया।


 

jyoti choudhary

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