नहीं दिया क्लेम, अब यूनाइटिड इंश्योरैंस कंपनी देगी हर्जाना

Wednesday, May 30, 2018 - 05:26 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए यूनाइटिड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी की गुरदासपुर ब्रांच को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता की माता के देहांत संबंधी क्लेम राशि तथा 10 हजार रुपए हर्जाना व अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे, नहीं तो सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। 

क्या है मामला
याचिकाकत्र्ता बलजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी धारोचक्क तहसील ने फोरम के समक्ष याचिका दायर की थी कि उसकी माता कश्मीर कौर का बैंक आफ महाराष्ट्र जेल रोड गुरदासपुर में सेविंग खाता था। बैंक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अधीन उसके बैंक खाते से 12 रुपए यूनाइटिड इंश्योरैंस कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर उसका 2 लाख रुपए का बीमा करवा दिया जिसमें याचिकाकत्र्ता को उत्तराधिकारी बनाया गया था, परन्तु 1 दिसम्बर 2015 को हृदयाघात के चलते उसकी माता की मौत हो गई।

देहांत के बाद इंश्योरैंस कंपनी को मृत्यु सर्टीफिकेट सहित अन्य जरूरी कागज जमा करवा दिए गए, परन्तु 3 अक्तूबर 2016 को इंश्योरैंस कंपनी ने क्लेम देने से यह कह कर इंकार कर दिया कि कश्मीर कौर का देहांत एक्सीडैंट से नहीं हुआ है। इस संबंधी पहले भी जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने 15 सितम्बर 2016 को आदेश दिया था कि इंश्योरैंस कंपनी याचिकाकत्र्ता को पूरी इंश्योरैंस राशि तथा 10 हजार रुपए हर्जाना 30 दिन के भीतर अदा करे। इंश्योरैंस कंपनी के वकील ने फोरम को बताया कि फोरम के 3 अक्तूबर 2016 के आदेशानुसार 10 हजार रुपए हर्जाना याचिकाकत्र्ता को अदा कर दिया गया है, जबकि 2 लाख संबंधी याचिकाकत्र्ता ने किसी क्वालीफाइड डाक्टर से सर्टीफिकेट पेश नहीं किया है, जिस कारण क्लेम अदा नहीं किया जा सकता। 

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि इंश्योरैंस कंपनी याचिकाकत्र्ता को 2 लाख रुपए इंश्योरैंस राशि अदा करने में बिना कारण देरी कर रही है, इसलिए फोरम ने आदेश दिया कि इंश्योरैंस कंपनी जहां 2 लाख रुपए याचिकाकत्र्ता को 30 दिन में अदा करे, वहीं एक बार फिर 10 हजार रुपए भी हर्जाना व अदालत खर्च याचिकाकत्र्ता को अदा करे, नहीं तो सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

Pardeep

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