आधार बेस्ड eKYC पर कैसे लगाएंगे रोक, UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों से मांगा प्लान

Tuesday, Oct 02, 2018 - 11:57 AM (IST)

नई दिल्लीः आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) टेलिकॉम कंपनियों द्वारा eKYC के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों में लग गया है। इसमें दूरसंचार कंपनियों से पूछा गया है कि अब मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन के लिए आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। 

15 अक्टूबर तक जमा करना होगा एक्शन प्लान
इस पर जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिन का समय दिया गया है। UIDAI की तरफ से टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है, उसमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया के साथ कुछ अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। 

सर्कुलर में लिखा है, "सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई एक्शन लें।" अब कंपनियों को 15 अक्टूबर 2018 तक जवाब दाखिल करना है।

मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार के यूज पर लग चुकी है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया था, जो प्राइवेट कंपनियों को 12 डिजिट का बायोमीट्रिक आईडी-बेस्ड eKYC इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इसके बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स जैसी प्राइवेट कंपनियां तेज और सस्ते आधार eKYC रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला 
सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले पर ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल एडमिशन, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आईटी रिटर्न दाखिल करने और सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी। 

jyoti choudhary

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