वारंटी पीरियड में TV नहीं किया ठीक, कम्पनी देगी जुर्माना

Sunday, Nov 19, 2017 - 10:05 AM (IST)

गुरुग्राम: वारंटी पीरियड में भी टी.वी. रिपेयर न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक नामी टी.वी. निर्माता कम्पनी और विक्रेता फर्म को 10,000 रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही टी.वी. को रिपेयर करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
विकास राठी ने सितम्बर, 2014 में जैकबपुरा स्थित डावर्स ओपन वल्र्ड से सोनी कम्पनी का 1 लाख 53 हजार रुपए की कीमत वाला एक टी.वी. खरीदा था। वारंटी खत्म होने से पहले टी.वी. स्क्रीन पर लाइन आने लगी। उपभोक्ता ने दुकानदार से इसकी शिकायत की। दुकानदार ने टी.वी. वारंटी में होने की बात कहते हुए निर्माता कम्पनी से संपर्क करने को कहा।

उपभोक्ता ने फरवरी, 2015 में सोनी कम्पनी को इसके बारे में जानकारी दी। कम्पनी की तरफ  से आए इंजीनियर ने टी.वी. रिप्लेस करने की बात कही। उपभोक्ता ने इंतजार करने के बाद दोबारा दुकानदार से संपर्क किया तो उनकी तरफ  से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उपभोक्ता ने जून, 2015 में उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की।

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रैजीडैंट सुभाष गोयल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता को राहत देते हुए टी.वी. रिपेयर करने और दुकानदार, निर्माता कम्पनी दोनों को मिलकर 10 हजार रुपए उसे हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए।

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