ट्रेन टिकट खो जाने पर भी आपको नहीं रोक सकता हैं TTE, जानिए रेलवे के नियम

Sunday, Jun 02, 2019 - 05:18 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः ट्रेन से सफर करना बेहद किफायती और आरामदेह होता है लेकिन कई बार यात्रियों को ट्रेन से सफर करने के नियमों के बारे में पता नहीं होता, जिस कारण मुसीबतें उनको घेर लेती हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में ट्रेन का टिकट घर छूट जाता है या फिर खो जाता है, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में सफर करने के दौरान जानें इन नियमों के बारे में...

अगर ट्रेन टिकट खो जाए तो भी TTE नहीं करेगा परेशान
अगर आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।

अगर यात्री के पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह उससे ट्रेन में यात्रा कर सकता है। अगर इमरजेंसी में यात्री ट्रेन में सवार होता है तो उसे फौरन पहले टीटीई से संपर्क करके टिकट का अनुरोध करना चाहिए। उस स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा।

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा इतना ही होगा कि यात्री से किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा जहां से प्लैटफॉर्म टिकट खरीदा गया होगा और किराया भी उसी कैटेगरी का वसूला जाएगा, जिसमें यात्री सफर कर रहा होगा।

ट्रेन छूटने के बाद भी आप रिफंड पाने के हकदार हैं
अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 प्रतिशत राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं, लेकिन आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा।

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकते हैं। रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है।

jyoti choudhary

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